(Mukhi Deepak Kathuria) www.bharatdarshannews.com

Bharat Darshan Faridabad News, 05 February 2026 : नगर निगम आयुक्त (कमिश्नर) धीरेंद्र खड़गटा ने शहर के सभी बल्क वेस्ट जेनरेटरों (BWG) को कचरा प्रबंधन को लेकर कड़े निर्देश जारी किए हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि सभी बल्क वेस्ट जेनरेटरों को अपने कचरे का स्रोत पर ही गीला और सूखा पृथक्करण करना अनिवार्य होगा तथा निर्धारित नियमों के अनुसार उसका निस्तारण सुनिश्चित करना होगा। निगम आयुक्त ने कहा कि जो संस्थान स्वयं कचरे का निस्तारण नहीं कर रहे हैं, वे कचरा केवल अधिकृत वेंडर को ही सौंपें और वह भी गीला व सूखा कचरा अलग-अलग करके। बिना पृथक्करण के कचरा उठवाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। उन्होंने विशेष रूप से अस्पतालों, शिक्षण संस्थानों, आवासीय परिसरों, होटल, मॉल एवं अन्य बड़े संस्थानों को निर्देश दिए कि वे नगर निगम द्वारा निर्धारित मानकों के अनुसार ठोस अपशिष्ट प्रबंधन की प्रभावी व्यवस्था सुनिश्चित करें। निगम आयुक्त धीरेंद्र खड़गटा ने यह भी निर्देश दिए कि कचरा केवल निर्धारित स्थानों पर ही डाला जाए, ताकि शहर की स्वच्छता व्यवस्था को सुदृढ़ किया जा सके। नियमों का उल्लंघन करने वाले बल्क वेस्ट जेनरेटरों के खिलाफ नगर निगम द्वारा जुर्माना एवं अन्य आवश्यक दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।उन्होंने जानकारी दी कि जो संस्थान स्वयं को बल्क वेस्ट जेनरेटर के रूप में पंजीकृत कराना चाहते हैं, वे अपने क्षेत्र के संबंधित SI/ASI से संपर्क करें। इसके साथ ही नगर निगम फरीदाबाद (MCF) के आधिकारिक सोशल मीडिया अकाउंट्स पर भी BWG रजिस्ट्रेशन से संबंधित लिंक अपलोड की गई है। नगर निगम का उद्देश्य फरीदाबाद को स्वच्छ, स्वस्थ और प्लास्टिक-मुक्त शहर बनाना है, जिसमें सभी संस्थानों की सक्रिय भागीदारी आवश्यक है।